प्रदेश में COVID कर्फ्यू आगे बढ़ाया गाया है. शासन ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी गई है. वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू की अवधि 20 जुलाई की सुबह छह बजे समाप्त हो रही है. अब इसे बढ़ाकर 27 जुलाई की सुबह छह बजे तक किया गया है. वहीं, उत्तराखंड के भीतर आवाजाही को कोरोना जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने और बाजार खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है.
- राज्य में COVID कर्फ्यू दिनांक 20.07.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 27.07.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा.
- समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक खुले रहेंगे.
- बाजारों की साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि श्रम विभाग के आदेशानुसार होगी.
- राज्य के समस्त जिम, समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए 50 फीसद क्षमता के साथ खुलेंगे.
- ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे.
- COVID कर्फ्यू के मध्य COVID टीका करण का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा.
- COVID -19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को रिपोर्ट के साथ अनुमती होगी
- शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं.
- समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण संस्थान, आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें.
- ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निग की अनुमति जारी रहेगी हालांकि, MBBS (4″ & 5th year), BDS (4″ year). Nursing classes (3rdYear) only will continue. राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी.
- राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे.
- समस्त सामाजिक, राजनीतिक/ खेल गतिविधियां/ मनोरंजन/ शैक्षिक/ सांस्कृतिक समारोह/ अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें.
- राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन, पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव के लिए खोले जायेंगे
- राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहंत (वीकेंड) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पर्यटक स्थलों पर कोरोना के नियम जैसे सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाएगा. उल्लंघन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.
- वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत एवं उन वैक्सीनेटेड व्यक्तियों द्वारा राज्य के हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बार्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोविड रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
- बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in’ पर पंजीकरण किया जाना होगा
- राजस्व न्यायालयों को एक दिन में अधिकतम 20 मामले की सुनवाई Covid-प्रोटोकॉल के साथ संचालन की अनुमति है.
- राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे. खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी.
- समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से सांय 09:00 बजे तक).
- सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार/प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा COVID-19 ड्यूटी दी जाती है, वे COVID संबंधित ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे.
- उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते हैं.
Oflices of the Private/ Civil Society Sector:
- निजी/कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय 50 प्रतिशत मानव शक्ति (Work Force) के साथ काम करेंगे और ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे.
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र सं0 40-34/2020-DM-1(A) दिनांक 19 जून, 2021 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश (संलग्न) जैसे लॉकडाऊन खुलने के दौरान covID appropriate behavior के तहत Fivefold Strategy; testtrack-treat, vaccination and following of COVID appropriate behavior में उल्लेखित अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को निर्देश दिया जा रहा है.
General Directives for COVID-19 Management
- राज्य में COVID-19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा.
- सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा.
- कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा
- निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर ने की अनुमति है.
- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति.
Persons with co-morbidities.
- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं.
- 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे.
दंड के प्रावधान:
- COVID-कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदालप्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी.