देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने धामी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। सोमवार को आरक्षण विवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होने के कारण हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी भी की है कि आगे किसी भी तरह की चुनावी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
उत्तराखण्ड में शनिवार को त्रिस्तरीय पंचायत कराए जाने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गयी थी। जिसके लिए 25 जून से नाकाकंन प्रक्रिया शुरू होनी थी। जिसके तहत उत्तराखण्ड के हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव कराए जाने थे।
नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई पंचायत चुनाव पर रोक
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