कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते आठ जून तक के लिए और बढ़ा दिया है.
- इस हफ्ते परचून किराना की दुकानें और जनरल स्टोर 1 जून और 5 जून को खुलेंगे. समय 8 से दोपहर 1 बजे रहेगा.
- एक जून यानी आज एक दिन स्टेशनरी की दुकानें भी खुलेंगी.
- प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखनी होगी. इसके बिना प्रवेश की इजाजत नहीं होगी.
- प्रदेश में फल, सब्जी, डेयरी, दूध, बैकरी, मांस, चिकन और मछली की बिक्री, परिवहन, वेयर हाउसिंग व संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह आठ से 11 बजे तक खुलेंगी.
- होटलों ढाबों में बैठकर भोजन पर रोक रहेगी लेकिन होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
- प्रदेश के भीतर 50 प्रतिशत सवारी की शर्त के साथ सार्वजनिक वाहनों का संचालन होगा.
- गढ़वाल से कुमाऊं व कुमाऊं से गढ़वाल के बीच यात्रा करने वालों के लिए RTPCR या RAT की आवश्यकता नहीं होगी. उन्हें स्मार्ट सिटी के ईपास वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा.
- देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए सभी यात्रियों को RTPCR या RAT की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी.
- अस्थि विसर्जन के लिए चार व्यक्तियों की शर्त और RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट की शर्त यथावत रहेगी.
- ऑटो मोबाइल एक्ससरीज की दुकानें पांच जून को सुबह आठ से एक बजे तक खुलेंगी.
- निजी, कारपोरेट व सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय बंद रहेंगे.
- ई कॉमर्स प्लेटफार्म के जरिये ऑनलाइन व होम डिलीवरी की अनुमति.