नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बाजार को अधिक प्रभावी बनाने और अनुपालन को आसान करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ये निर्णय आज मुंबई में हुई बोर्ड की 214वीं बैठक में लिए गए। निवेशकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर बोर्ड ने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को सरल बनाने के सुधारों को मंजूरी दी है। अब कानूनी उत्तराधिकारियों और दावेदारों के लिए प्रक्रिया आसान होगी। इसके अंतर्गत छोटे मूल्य के दावों के लिए “क्विक ट्रांसमिशन प्रोसेसिंग” श्रेणी की शुरूआत की गई है। इससे कम दस्तावेजों के साथ तेजी से निपटारा किया जा सकेगा। सेबी ने कुछ मामलों में पैन कार्ड जमा करने की अनिवार्यता भी हटा दी है और पहचान प्रक्रिया को सरल बनाया है। इसके अलावा, अब क्यूआर कोड वाले मृत्यु प्रमाण पत्र को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
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