दिल्ली: कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।
इससे पहले एक मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए। बात दें कि 14 मई को मामले की सुनवाई में आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से झटका, CBI और ED दोनों मामलों में जमानत अर्जी खारिज
Latest Articles
राष्ट्र का ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान...
नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज राष्ट्र ने सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया।
पिछले वर्ष इसी...
देश में सरकारी खाद्यान्न भंडार 604 लाख टन के पार: प्रल्हाद जोशी
नई दिल्ली। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि देश में सरकारी खाद्यान्न भंडार 604 लाख टन से...
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की
नई दिल्ली। नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच, पश्चिम बंगाल विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर....
उपभोक्ताओं से बंद सेवा का शुल्क नहीं वसूला जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उपभोक्ताओं को उस सेवा के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता...
उत्तराखण्ड सीबीसीआईडी की बड़ी सफलता: धेनु ग्रुप धोखाधड़ी मामले का मुख्य अभियुक्त व ₹50,000...
देहरादून: उत्तराखण्ड पुलिस अपराध अनुसंधान शाखा (सीबीसीआईडी), सेक्टर देहरादून ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए ₹50,000 के ईनामी फरार अभियुक्त देवेन्द्र प्रकाश तिवारी...
















