दिल्ली: कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।
इससे पहले एक मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए। बात दें कि 14 मई को मामले की सुनवाई में आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से झटका, CBI और ED दोनों मामलों में जमानत अर्जी खारिज
Latest Articles
सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र को निर्देश, वायुयान नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड...
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को दो सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर...
नीट यूजी 2026 री-एग्जाम की OMR शीट जारी
नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी –एनटीए ने आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए ओएमआर शीट...
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की 17 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के तहत नलकूप निर्माण, सीवरेज लाईन बिछाये जाने तथा आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध...
केंद्र सरकार से उत्तराखंड को पूंजीगत निवेश के लिए 451.63 करोड़ की विशेष सहायता...
देहरादून। उत्तराखंड को आधारभूत अवसंरचना एवं पूंजीगत विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत...
प्रदेश में स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने के मुख्य सचिव ने दिए...
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में साइबर क्राइम को लेकर सचिव गृह एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस...















