36 C
Dehradun
Tuesday, May 12, 2026


spot_img

मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से झटका, CBI और ED दोनों मामलों में जमानत अर्जी खारिज

दिल्ली: कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।
इससे पहले एक मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए। बात दें कि 14 मई को मामले की सुनवाई में आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

spot_img

Related Articles

Latest Articles

सर्वोच्च न्यायालय ने लंबित जमानत आवेदनों के शीघ्र निपटारे के लिए उपाय सुझाए

0
नई दिल्ली। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने आज देशभर के उच्च न्यायालयों में लंबित जमानत आवेदनों के शीघ्र निपटारे के लिए कई उपाय सुझाए। मुख्य न्यायाधीश...

देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता: पेट्रोलियम मंत्रालय

0
नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए...

0
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर...

उत्तराखंड के जेलों में आजीवन सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर सुनवाई

0
नैनीताल। उत्तराखंड की जेलों में आजीवन सजा काट चुके कैदियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी रिहा नहीं करने के मामले पर...

आपदा की स्थिति में तत्काल रिस्पांस सुनिश्चित करेंः कौशिक

0
देहरादून। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने सोमवार को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) में आगामी मानसून सीजन को लेकर राज्य...