दिल्ली: कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।
इससे पहले एक मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए। बात दें कि 14 मई को मामले की सुनवाई में आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से झटका, CBI और ED दोनों मामलों में जमानत अर्जी खारिज
Latest Articles
ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर राष्ट्रपति, पीएम मोदी और...
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना करते हुए 13 स्वर्ण पदकों में...
असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का...
नई दिल्ली। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी...
कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार, 19 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली
नई दिल्ली। कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु के लोक भवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों...
लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला...
नई दिल्ली। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की...
मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए 150 करोड़...
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा, पेयजल एवं धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 150 करोड़ की वित्तीय...

















