दिल्ली: कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। सिसौदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने सिसोदिया को सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी है।
इससे पहले एक मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया। मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से कोर्ट में पेश हुए। बात दें कि 14 मई को मामले की सुनवाई में आप नेता, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया 26 फरवरी, 2023 से हिरासत में हैं। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।
मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से झटका, CBI और ED दोनों मामलों में जमानत अर्जी खारिज
Latest Articles
देश में भीषण गर्मी और लू का कहर तेज, दुनिया के 100 सबसे गर्म...
नई दिल्ली। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ता जा रहा है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में...
भारतीय सेना ने रोंगाली बिहू के तहत डिगबोई में अखिल असम मैराथन आयोजित किया
नई दिल्ली। असम में, भारतीय सेना ने रोंगाली बिहू उत्सव और जारी अपनी युवा संपर्क पहलों के अन्तर्गत आज डिगबोई में अखिल असम मैराथन...
जनगणना केवल सरकार का काम नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारीः प्रधानमंत्री
नई दिल्ली। आकाशवाणी पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर भारतीय को इस...
केदारनाथ यात्राः एसपी रुद्रप्रयाग का पैदल निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा
देहरादून। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगमता एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा बहुस्तरीय प्रबंध किए गए हैं।...
गुरुग्राम में AWPL के “विजय पर्व” कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुग्राम में आयोजित AWPL के भव्य “विजय पर्व” कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने अपने संबोधन...

















