देहरादून : विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सरकार समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में पेश कर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हुए थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया।
सीएम धामी द्वारा राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद राज्य विधानसभा के अंदर विधायकों द्वारा “वंदे मातरम और जय श्री राम” के नारे लगाए गए।
समान नागरिक संहिता के प्रमुख बिंदु
तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा ।
तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा ।
गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा ।
संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा ।
अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा ।
सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी ।
लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा ।
प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी ।
एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा, बहुपत्नी प्रथा होगी समाप्त।