देहरादून: पांच राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। इसी बीच 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए उत्तराखंड में कोरोना नियमों के पालन करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। मतगणना के दौरान उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई होंगी या फिर उनके पास 48 घंटे तक की आरटी पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी। चुनाव आयोग ने इन निर्देशों को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा दिया है। ताकि नियमों का पालन किया जा सके।
आपको बता दें कि मतगणना 10 मार्च को सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके तहत पहले जहां एक कक्ष में 14 टेबल लगती थीं, वहीं अब सिर्फ सात टेबल ही लगेंगी। ताकि कोरोना नियमों का पालन किया जा सके।
हरिद्वार के जिला निर्वाचन अधिकारी का कोरोना का प्रभाव कम होने के चलते सात के बजाए 14 टेबल का प्रस्ताव आया था। जिसे चुनाव आयोग ने हरी झंडी दे दी है। बाकी जिलों में सात टेबल ही लगेंगी। चुनाव आयोग ने यह भी प्रावधान किया है कि पोलिंग एजेंट से लेकर बाकी सभी मतगणना स्थल पर पहुंचने वाले कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाण होना जरूरी होगा या फिर उनके पास 48 घंटे पूर्व तक की आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है।