पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अब मुफ्त नहीं है। पैन-आधार लिंक करने के लिए अब 500 रुपए शुल्क चुकाना होगा. खास बात ये है कि इस शुल्क के साथ लिंक करने का मौका सिर्फ इसी महीने तक का है.जून माह बीतने के बाद पैन-आधार लिंक का शुल्क दोगुना हो जाएगा. आप आसानी से खुद ही इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए आधार कार्ड को पैन से लिंक करा सकते हैं तो देरी न करें नहीं तो 30 जून के बाद इसके लिए आपको 1000 रुपए चुकाने होंगे. पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए दो तरीके अपनाए जा सकते हैं, एक जिसमें से आपको मोबाइल से मैसेज करना होगा. दूसरा जिसमें आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाकर कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे.
मोबाइल फोन से PAN और Aadhaar लिंक
- UIDPAN के बाद स्पेस देकर 12-digit Aadhaar और फिर स्पेस देकर 10-digit PAN नंबर टाइप करके 567678 या 561561 पर भेज दें।
- मैसेज सेंड होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर PAN और Aadhaar के लिंक होने का नोटिफिकेशन आ जाएगा।
- लिंक फॉलो करके आधार पैन को लिंक किया जा सकता है।
वेबसाइट के जरिए ( Pan Aadhar Link) - https://incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- होम पेज पर आपको लेफ्ट साइड में Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा।
- यहां मांगी गई जानकारी जैसे कि पैन नंबर, आधार नंबर व मोबाइल नंबर भरें।
- फिर कैप्चा कोड दिया जाएगा, जिसे डालें और फिर सब्मिट कर दें।
- सब्मिट बटन पर क्लिक करते ही आपको पैन कार्ड से आधार के लिंक होने का एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से कुछ कैटेगरी में आधार-पैन लिंकिंग से छूट दी गई है. इनमें NRI, ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है. इसके अलावा असम, मेघालय या जम्मू-कश्मीर के निवासी नागरिकों को आधार पैन लिंकिंग के लिए छूट दी गई है. पिछले करीब 4 वर्ष से केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय पैन कार्ड धारियों से पैन आधार को लिंक करवाने की मुहीम चला रहा है। इससे पहले लगातार लिंक के लिए आखिरी तारीख घोषित हुई और उसे आगे बढ़ा दिया गया. पहली बार है कि अब लिंक करने की प्रक्रिया पर शुल्क लगा दिया गया है. 1 अप्रैल से शुल्क लागू हुआ है। 30 जून तक लिंक करवाने पर 500 रुपये शुल्क लगेगा. वही 1 जुलाई से लिंक करने वालों को 1000 रुपये फीस देनी होगी.