देहरादून: प्रदेश मे अगले छह महीने तक हड़ताल पर रोक रहेगी। सरकार द्वारा प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। इसके लिए सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिए हैं।
सरकार का कहना है कि राज्य में चल रही चारधाम यात्रा और मानसून काल में संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू किया है। सचिव शैलेश बगोली द्वारा जारी आदेश के मुताबिक चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में सम्भावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।