कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नैनीताल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने जिले भर में लगाये गये कोरोना कर्फ्यू को आगामी 10 मई (सोमवार) तक विस्तारित कर दिया है. इस अवधि में कर्फ्यू प्रातः 5 बजे तक प्रभावी रहेगा.
नई गाइडलाइन के मुताबिक
- शादी, विवाह व अन्य सामाजिक सामारोह में 25 लोग को ही प्रशासन द्वारा अनुमति दी जायेगी
- शव यात्रा तथा अन्तिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो पाएँगे.
- भवन निर्माण से सम्बन्धित सामाग्री से सम्बन्धित दुकाने भी दोपहर 12 बजे तक खुल सकेगी.
- पेट्रोल पम्प तथा मेडिकल स्टोर निरन्तर खुले रहेगे तथा घरेलू गैस का वितरण भी होता रहेगा.
- फल सब्जी की दुकाने, डेयरी, बेकरी, मीट, मछली (केवल लाइसेंस धारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, पशु चारा की दुकाने दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेगी.
- पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति तथा दवाई की दुकाने पूरे समय खुली रहेगी.
- आवश्यक सेवा से जुडे तथा सरकारी वाहनों को केवल डयूटी हेतु आवगमन में छूट होगी.
- ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी.
- सर्वाजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेगे तथा इनसे जुडे कार्मिक तथा निर्माण सामाग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी.
- तथा आद्यौगिक ईकाई तथा इनके वाहनों के आने जाने में छूट रहेगी.
- रेस्टोरेट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी.
- वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनो को आवागमन में छूट होगी
- कोविड -19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट रहेगी,
- पोस्ट आफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेगे.
- कोविड-19 डयूटी से जुडे हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी.
- इंश्योरेंस कार्यालय तथा कार्यालय से जुडे़ हुए कार्मिको को डयूटी हेतु आवागमन के लिए छूट रहेगी
- टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से जुडे़ हुए कार्मिकों को डयूटी आवागमन के लिए छूट रहेगी.
- जिले के सभी कार्यालयों को इससे मुक्त रखा गया है.