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Friday, June 5, 2026


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आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार

देहरादून। आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने सम्बन्धी मामले में अभियुक्त रामपाल, हाल ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक लक्सर जिला हरिद्वार को सतर्कता अधिष्ठान द्वारा गिरफ्तार किया गया है। थाना सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0-06/2020 धारा 13(1)ई सपठित धारा 13 (2) PC Act-1988 एवं धारा 13(1) बी सपठित धारा 13 (2) PC Act-1988 संशोधित अधिनियम-2018) की विवेचना से सम्बन्धित अभियुक्त रामपाल, हाल ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक लक्सर, जिला हरिद्वार को मजीद पूछताछ हेतु सतर्कता सैक्टर कार्यालय देहरादून पर बुलाने के उपरान्त अभियुक्त से मुकदमें की विवेचना में निर्धारित चैक अवधि वर्ष दिनांक 01.01.2007 से 31.12.2018 तक उक्त द्वारा ज्ञात वैध स्रोतों से अर्जित कुल प्राप्त आय 1,50,52,159.00/- (एक करोड पचास लाख बावन हजार एक सो उनसठ रुपये) व कुल व्यय 6,23,32,159.00/- (छः करोड तेईस लाख बत्तीस हजार एक सो उनसठ रुपये) प्राप्त हुए है, जो कि कुल आय से 4,72,80000/- (चार करोड बहत्तर लाख अस्सी हचार रुपये) अधिक होना पाया गया है, जो कि आय के सापेक्ष 314 प्रतिशत अधिक है।
अभियुक्त रामपाल से इतनी अधिक अनानुपातिक सम्पत्ति अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व की भाँति पुनः तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया तो अभियुक्त द्वारा कोई भी तथ्यात्मक विवरण अपनी अनानुपतिक सम्पत्ति के वैध होने के सम्बन्ध में नही दिया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की पत्नी के पूनम सिंह के नाम पर (1)- जनपद हरिद्वार में विभिन्न स्थानों पर 07 भू-खण्ड, (2)- गाजियाबाद में 01 डुप्लेंक्स बिल्डिंग,01 भू-खण्ड, (3) बुलन्दशहर में 01 भू-खण्ड, (4) 01 मर्सडीज कार (मूल्य रू. 50 लाख), 01 हुण्डई कार (मूल्य रू. 24 लाख), तथा 03 दुपहिया वाहन (02 एक्टिवा व 01 बुलेट) होने पाये गये ।
विवेचना में पर्याप्त तथ्यों के आधार पर शासन द्वारा आरोपी रामपाल उपरोक्त के विरुद्ध माननीय सक्षम न्यायालय में अभियोजन चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके क्रम में आज दिनांक 27.09.2024 को सतर्कता सैक्टर कार्यालय देहरादून पर नियमानुसार हिरासत में लिया गया । निदेशक सतर्कता डा.वी. मुरूगेसन द्वारा उक्त कार्य में सम्मिलित सतर्कता अधिष्ठान की टीम को नकद पुरूस्कार दिये जाने की घोषणा करते हुए जनता से अपील गयी कि यदि कोई राज्य के सरकारी विभागों में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी एवं लोक सेवक द्वारा लोक कर्तव्य के निर्वहन में अपने आचरण द्वारा या अन्य प्रकार के असम्यक लाभ (पारितोषण) हेतु अवैध मांग या किसी को प्रेरित कराकर रिश्वत (उत्कोच) की मांग की जाती है या उसके द्वारा आय से अधिक अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी हो, तो इस सम्बन्ध में सतर्कता अधिष्ठान के टोल फ्री हैल्पलाइन नम्बर-1064 एवं Whatsapp नम्बर 9456592300 पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में निर्भीक होकर सूचना दें।

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