उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई SOP जारी कर दी है. मुख्यसचिव की तरफ से जारी इस एसओपी में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं. ऑफिस में सावधानी बरतने के संबंध में बचाव के लिए कार्रवाई और सावधानी का अनिवार्य रूप से अनुपालन करने के आदेश जारी हुए हैं. मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने यह आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड में तेजी से कोरोनावायरस संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में सरकारी कार्यालय में सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है.
- शासन ने कार्यालय को साफ सुथरा रखने हेतु सेनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा
- सभी एंट्री पोईँट पर सीढ़ियां रेलिंग गलियारों कुर्सियों समेत सभी जगहों पर हफ्ते में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से स्प्रे करने के निर्देश दिए हैं
- इसके साथ ही प्रत्येक दिन कम से कम 2 बार सेनेटाइजर फिनायल द्वारा सैनिटाइज किया जाए
इसके साथ ही पानी की टंकी को पूर्ण रूप से स्वच्छ एवं कीटाणु रहित रखा जाए पानी के टैंकों में रुके हुए पानी को निकालकर स्वच्छ व ताजा पानी भरा जाए - सभी सरकारी कार्यालयों में वाटर फिल्टर की सर्विस अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पीने के पानी की शुद्धता की जांच भी करवाई जाए
- सभी सरकारी कार्यालयों के प्रवेश पर हैंड सैनिटाइजर हैंड वॉच उपलब्ध अनिवार्य रूप से की जाए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्यालय में प्रवेश से पूर्व हाथों को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाना जरूरी है शौचालय में लिक्विड सोप टिशु पेपर और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
- सरकारी ऑफिस में ताजी हवा एवं खुला वातावरण रखा जाए तथा एयर कंडीशनर व पंखों की साफ-सफाई तथा लिफ्ट में लगे पंखों की साफ सफाई और रखरखाव किया जाए किसी भी प्रकार के एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हतोत्साहित किया जाए
- विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष कार्यालयों के खुलने बंद होने तथा का समय पर विचार करें ताकि परिसर के अंदर व बाहर भीड़ ना हो
- प्रत्येक परिसर कार्यालय वेटिंग रूम विजिटर लॉबी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाए भीड़भाड़ बिल्कुल ना की जाए बैठने की जगह दो कुर्सी के बीच दूरी कम से कम 6 फीट होनी चाहिए
- सरकारी ऑफिस के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की पूर्ण व्यवस्था की जाए साथ ही अनावश्यक लोगों का प्रवेश पूर्णता वर्जित रखा जाए
- सरकारी ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी व कर्मचारी अपने पहचान पत्र अपने साथ अनिवार्य रूप से रखें और कार्यालय में प्रवेश के समय सुरक्षाकर्मी को चेकिंग के समय पहचान पत्र दिखाएं
- प्रत्येक कर्मचारी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए तथा उसे यह भी देखना होगा कि उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा आस-पड़ोस एवं रिश्तेदारों में कोई कोविड-19 से ग्रसित तो नहीं है एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा उसको क्वॉरेंटाइन में रखने हेतु तो नहीं कहा गया है
- सरकारी परिसरों में गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट का सेवन वक्त रुकना पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा
- सरकारी कार्यालय में मास्क फेस कवर का अनिवार्यता प्रयोग किया जाएगा
- अधिकारी व कर्मचारी पानी की बोतल चाय मग अपने घर से ही लाए जाएं
- कैंटीन द्वारा चाय कॉफी पानी आदि के लिए डिस्पोजल कप का इस्तेमाल किया जाएगा
- सरकारी कार्यालयों सभागार में बैठक गया समारोह इत्यादि का आयोजन ना किया जाए संभव हो तो बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही उपयोग किया जाएगा
- खांसी जुकाम सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय में ना बुलाया जाए और उसे अनुमन्य अवकाश स्वीकृत किया जाएगा
- खाते वक्त सीखते समय अपने मुंह व नाक में रुमाल से ढके कार्यालय में खुले वह सुरक्षित बाहर से मंगाए खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना किया जाए सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा