उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शादी विवाह समारोह पर सरकार ने सख़्ती कर दी है. प्रदेश में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों तक के शामिल होने की अनुमति मिल सकेगी. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी करते बताया कि हुए प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने के आदेश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के निदेश दिए हैं. अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को कहा कि विवाह समारोह में तय सीमा के अनुरूप ही अनुमति प्रदान की जाए.इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को ये भी कहा है वे अपने विवेकअनुसार जिलों में कर्फ़्यू लगाने के लिए स्वतंत्र हैं.
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