नैनीताल: उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा स्कूलों को खोलने के लिए निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता से शासनादेश को चुनौती देने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई के लिए चार अगस्त की तिथि नियत की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी विजय सिंह ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कैबिनेट ने एक निर्णय के तहत दो अगस्त से कक्षा 6 से 12वीं तक विद्यालयों को खोलने का ऐलान किया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले फिलहाल जारी हैं। याचिकर्ता का यह भी कहना है, कि राज्य में अभी कोविड-19 का संकट जारी है पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं लगी है ऐसे में स्कूलों को खोलने का सरकार का यह निर्णय गलत है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका तहसील कैबिनेट के निर्णय के बजाय संबंधित शासनादेश को चुनौती देने को कहा ।
सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकर्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को चेनौती देते हुए 29 जुलाई को याचिका दायर दी है। जबकि सरकार ने शासनादेश 31 जुलाई को जारी किया है। इसलिए उन्हें जनहित याचिका में संशोधन के लिए समय दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने याचिकर्ता को दो दिन का समय देते हुए सुनवाई के लिए चार अगस्त की तिथि तय की है।