नई दिल्ली। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण से संबंधित एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय और कृषि लागत और मूल्य आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में आग्रह किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय राज्य-विशिष्ट खेती की लागत को अधिक महत्व दिया जाए।
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