नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वाेच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य सर्वाेच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके सर्वाेच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को वर्तमान 33 से बढाकर 37 करना है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सर्वाेच्च न्यायालय अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा और त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सकेगा।
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