नई दिल्ली। भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की एक अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया को 110 लाख अमरीकी डॉलर से अधिक का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह फैसला लंदन के एक उच्च न्यायालय ने सुनाया।
न्यायमूर्ति साइमन टिंकलर ने कहा कि दुबई की कंपनी फायरस्टार डायमंड एफ.जेड.ई को दिए गए ऋण से संबंधित व्यक्तिगत गारंटी के अंतर्गत नीरव मोदी उत्तरदायी हैं। अदालत ने पाया कि अक्टूबर 2025 में जारी किया गया मांग नोटिस भारतीय कानून के तहत वैध और लागू करने योग्य था।
नीरव मोदी भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों के चलते ब्रिटेन की जेल में बंद हैं। प्रत्यर्पण को रोकने के उनके हालिया प्रयास असफल रहे हैं।

















