नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित महिला डॉक्टर के नाम, तस्वीरें और वीडियो सभी सोशल मीडिया मंचों से हटा दिए जाएं। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति की पहचान को सार्वजनिक करना शीर्ष कोर्ट के पहले के आदेशों का उल्लंघन है। पीठ में जस्टिस जे.बी.पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
पीठ ने कहा, हमें निषेधाज्ञा इसलिए जारी करनी पड़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मृतक की पहचान और शव की तस्वीरों को सार्वजनिक किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस घटना में मृतक का नाम, तस्वीरें और वीडियो क्लिप को तुरंत सभी सोशल मीडिया मंचों से हटा दिया जाए।
शीर्ष कोर्ट का यह आदेश वकील किनोरी घोष और अन्य की याचिका पर आया है। याचिका में कहा गया था कि मृतक का नाम और तस्वीरें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे मंचों पर फैल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई हैं, जो बेहद चिंताजनक है। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी को मानते हुए कहा कि दुष्कर्म पीड़ित के नाम को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा, हम अभिव्यक्ति की आजादी को मानते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ तय मानक हैं। निपुण सक्सेना केस जैसे मामलों में कोर्ट के आदेश हैं कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति का नाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निपुण सक्सेना के मामले में अपने फैसले में कहा था कि कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर मृतक का नाम या पहचान संबंधी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकता।
‘सोशल मीडिया से हटाए जाएं पीड़िता की फोटो-वीडियो और नाम’, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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