उत्तराखंड में राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के तहत राजनीतिक दलों /प्रत्याशियों के लिए सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक ही चुनाव प्रचार प्रसार की अनुमति होगी। राजनीतिक दलों/ प्रत्याशियों द्वारा आयोजित इंडोर मीटिंग में अधिकतम हॉल की क्षमता का 50% व्यक्तियों के साथ तथा आउटडोर मीटिंग में खुले स्थान की क्षमता का 30% व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति।
जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित खुले स्थानों में राजनीतिक दलों/ प्रत्याशियों द्वारा रैली का आयोजन किया जा सकेगा, जिला प्रशासन द्वारा स्थानों की क्षमता तय की जाएगी तथा इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों प्रत्याशियों को सूचित किया। आयोजकों द्वारा रैली ,बैठक के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना हाथों को सनराइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।