देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू ने निर्देश दिए कि ट्रैफिक नियमों के दूसरी बार उल्लंघन पर वाहन चालक का लाइसेंस छह माह के लिए निलंबित कर दिया जाए। वही तीसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस एक साल के लिए निलंबित हो जायेगा । बुधवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि लाइसेंस जारी करते समय ट्रायल-ट्रेस्टिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए, साथ ही ट्रायल का डेटा पोर्टल पर नियमित अपलोड किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति मध्यस्त के माध्यम से लाइसेंस न बना सके। उन्होंने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को निर्देश दिए कि मुख्य चौराहों और मुख्य सार्वजनिक रूट पर सीसीटीवी कैमरों के साथ ही रडार और स्पीड इन्टरसेप्टर तकनीक का इस्तेमाल करें।
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना जोखिम वाले क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हुए सुधारीकरण के काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि जहां तक हो सके, सड़क मार्गों पर साईकिल ट्रैक का भी निर्माण किया जाए। उन्होंने परिवहन विभाग को सुरक्षा मानकों का दूसरी बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के डाइविंग लाईसेंस छः माह और तीसरी बार उल्लंघन करने पर एक वर्ष के लिए निलंबित करने को कहा। इसके अलावा मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले से हेलमेट चार्ज लेते हुए नया हेलमेट देने को कहा है इसके साथ ही जुर्माने की कम से कम 50% राशि वसूलने के निर्देश दिए हैं , और सभी जिलाधिकारियों को दुर्घटना से संबंधित लंबित मजिस्ट्रेट इस जांच को 2 महीने में पूरा करने को कहा है।