देहरादून: आज के दौर में जमीन खरीदने के बाद उसके दाखिल खारिज कराने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जमीन खरीदने के बाद सीधे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करो और ऑनलाइन ही आपको दाखिल खारिज (म्यूटेशन) घर बैठे मिल जाएगा।
शहरी विकास विभाग ने इस योजना की तैयारी शुरू कर दी है। सहायक निदेशक विनोद कुमार आर्य का कहना है निदेशालय पहले सभी नगर निकायों में प्रशिक्षण का काम पूरा करेगा।इसके बाद आम जनता के लिए यह सुविधा ऑनलाइन कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में जो भी दिक्कतें आएंगी, उनमें भी जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। प्रशिक्षण का कार्यक्रम अंतिम चरण में हैं। एक-दो दिन में ट्रेनिंग पूर्ण हो जाएगी।
ऐसे होगा दाखिल खारिज…
आप शहरी विकास निदेशालय की वेबसाइट पर जाएंगे। घर बैठे ही यहां ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इसके बाद संबंधित निकाय की टीम इस जमीन की खरीद-फरोख्त का वेरिफिकेशन करेगी। इसके बाद जमीन खरीदने वाले को एक लिंक उनके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। इस लिंक पर क्लिक कर वह ऑनलाइन दाखिल खारिज का शुल्क जमा करा सकेंगे। शुल्क जमा होने के बाद ऑनलाइन ही उनका दाखिल खारिज जारी कर दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि यह प्रक्रिया अपनाने वाला व्यक्ति 20 साल बाद भी दाखिल खारिज हासिल कर सकेगा।
जमीन खरीदने पर यह दस्तावेज देने होंगे
अगर किसी ने नगर क्षेत्र में जमीन खरीदी है तो उसके दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें सेल डीड की फोटो, रजिस्ट्री की फोटो, रजिस्ट्री का नंबर, बेचने वाले और खरीदने वाले की आईडी प्रूफ के फोटो वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। सभी तरह की जमीनों के लिए अलग-अलग दस्तावेज का प्रावधान किया गया है। सरकार दाखिल खारिज की पूरी प्रक्रिया को नगर निकायों में ऑनलाइन करने जा रही है। हमने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। प्रशिक्षण भी खत्म होने को है। पहले कुछ दिन का ट्रायल चलेगा। इसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। लोगों को घर बैठे दाखिल खारिज मिलेंगे।